PF में ₹5 लाख से ज्यादा जमा है? अब आपको टैक्स देना होगा, ऐसे बचें!
1 अप्रैल 2021 से नया PF टैक्स नियम लागू है, जिसके तहत यदि किसी कर्मचारी का वार्षिक योगदान ₹2.5 लाख (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹5 लाख) से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य हो जाएगा। इससे बचने के लिए निवेशकों को अपने योगदान की निगरानी और अन्य टैक्स-सेविंग विकल्पों का उपयोग करना चाहिए।