
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी के नियमों में अहम बदलाव किया है, जिससे अब आप अपने PF खाते से ज्यादा आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। 58 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्ति पर तो आप पूरा PF और पेंशन फंड निकाल सकते हैं, लेकिन अब कुछ खास परिस्थितियों में भी PF का पूरा पैसा निकालना आसान हो गया है।
PF से 100% पैसा कब निकाल सकेंगे?
- सेवानिवृत्ति: 58 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
- बेरोजगारी: नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद आप PF का 75% निकाल सकते हैं, और अगर बेरोजगारी 12 महीनों तक बनी रहे तो शेष 25% भी निकालना संभव है। पहले यह अवधि केवल 2 महीने थी।
- खास आवश्यकताएं: बीमारी, शादी, शिक्षा, घर निर्माण जैसी जरूरतों के लिए आंशिक निकासी की सुविधा है। अब नियोक्ता का योगदान भी निकासी में शामिल है, जबकि पहले केवल कर्मचारी का हिस्सा ही मिलता था।
नए नियमों की खास बातें
- निकासी के पुराने 13 प्रावधानों को तीन श्रेणियों में संक्षेपित किया गया है: जरूरी जरूरतें, आवास जरूरतें, और विशेष परिस्थितियां।
- आंशिक निकासी के लिए अब एक साल की न्यूनतम सेवा अवधि जरूरी है, जो पहले 5-7 साल थी।
- क्लेम प्रक्रिया सरल हुई है, कई दावे अब ऑटो-सेटलमेंट यानी स्वचालित प्रक्रिया से निपटाए जाते हैं।
- पेंशन की अंतिम निकासी के लिए इंतजार की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है ताकि लंबे समय तक पेंशन जारी रहे।
ऑनलाइन कैसे करें निकासी?
आप EPFO के आधिकारिक यूनिफाइड मेंबर पोर्टल या UMANG ऐप से घर बैठे अपने PF खाते की रकम निकाल सकते हैं। बस अपना UAN, पासवर्ड, और KYC (आधार, पैन, बैंक डिटेल) अपडेट करके लॉगिन करें, आवश्यक फॉर्म भरें, और आवेदन जमा करें।