PF निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है? Form 19, 10C या 31? सही फॉर्म चुनें।

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Provident Fund हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का अहम हिस्सा होता है। लेकिन जब किसी कारण से इस पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वह रिटायरमेंट हो, नौकरी छोड़ना हो या किसी इमरजेंसी खर्च के लिए हो, तो सवाल उठता है कि पीएफ निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना चाहिए।

EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने अलग-अलग परिस्थितियों के लिए विशेष फॉर्म बनाए हैं, ताकि कर्मचारी सही दावा (claim) कर सकें।

1. Form 19: पूरी निकासी (Full and Final Settlement) के लिए

जब आप नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं और अपने EPF खाते से सारी जमा राशि निकालना चाहते हैं, तब Form 19 का उपयोग किया जाता है। इस फॉर्म के जरिए आप अपने नियोक्ता (employer) और कर्मचारी (employee) शेयर दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं।

कब उपयोग करें:

  • रिटायरमेंट के समय।
  • दो महीने या उससे अधिक समय तक बेरोजगार रहने की स्थिति में।

ऑनलाइन प्रक्रिया:
अब EPFO की वेबसाइट या UMANG ऐप पर जाकर यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको केवल “Claim” सेक्शन में जाकर “PF Final Settlement (Form 19)” विकल्प चुनना होता है और बैंक व अन्य डिटेल्स की पुष्टि करनी होती है।

2. Form 10C: पेंशन निकासी या सेवा प्रमाण (Service Certificate) के लिए

EPF खाते में जमा होने वाले पैसों का एक हिस्सा EPS (Employees’ Pension Scheme) में भी जाता है। अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम रही है, तो आप अपने पेंशन योगदान का Withdrawal Benefit लेने के लिए Form 10C भर सकते हैं। और अगर आपने 10 साल या उससे अधिक समय सेवा की है, तो यह फॉर्म pension scheme certificate प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है।

कब उपयोग करें:

  • सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने के बाद।
  • जब सेवा अवधि 10 वर्ष से कम हो और आप EPS राशि निकालना चाहते हों।
  • या जब आप Service Certificate प्राप्त करना चाहते हों।

ऑनलाइन प्रक्रिया:
EPFO पोर्टल या UMANG ऐप में जाकर “Claim” सेक्शन में Form 10C (Pension Withdrawal Benefit) चुनें। बैंक खाते और आधार सत्यापन के बाद दावा सबमिट करें।

3. Form 31: आंशिक निकासी (Partial Withdrawal / Advance)

कई बार नौकरी करते हुए भी कुछ आपात स्थितियां ऐसी होती हैं जब PF खाते से धन निकालना जरूरी पड़ जाता है — जैसे मेडिकल खर्च, घर बनवाना, बच्चों की पढ़ाई या शादी। इन परिस्थितियों में Form 31 काम आता है।

इसे PF Advance Claim या Partial Withdrawal कहा जाता है क्योंकि इसमें आप खाते से केवल जरूरत भर की राशि निकालते हैं।

कब उपयोग करें:

  • मेडिकल इमरजेंसी के समय।
  • घर खरीदने या बनाने के लिए।
  • बच्चों की पढ़ाई या शादी के खर्च के लिए।
  • प्राकृतिक आपदा या आकस्मिक आर्थिक संकट की स्थिति में।

ऑनलाइन प्रक्रिया:
EPFO पोर्टल पर “Claim” ऑप्शन में जाकर Form 31 (Advance / Partial Withdrawal) चुनें, कारण (purpose) और राशि दर्ज करें। EPFO आपके विवरण की जांच के बाद पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देता है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

पहले PF निकालने के लिए फॉर्म को पेपर पर भरकर नियोक्ता के हस्ताक्षर के साथ जमा करना पड़ता था। लेकिन अब पूरा प्रोसेस आसान हो गया है।

अगर आपके आधार, PAN और बैंक डिटेल्स EPFO खाते से लिंक हैं, तो आपको किसी अलग फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। बस EPFO वेबसाइट या UMANG ऐप पर जाकर ऑनलाइन “Claim” चुनें, और सिस्टम खुद तय कर देगा कि कौन सा फॉर्म (19, 10C या 31) लागू होगा।

ज़रूरी बातें:

  • आपका UAN नंबर एक्टिव और KYC पूरा होना चाहिए।
  • बैंक खाता सही रूप से EPFO से लिंक हो।
  • PAN लिंक न होने पर TDS की उच्च दर लागू हो सकती है।
  • दावा केवल तभी किया जा सकता है जब नौकरी छोड़ने के बाद कम से कम दो महीने बीत चुके हों (Form 19 और 10C के मामले में)।

कौन सा फॉर्म कब इस्तेमाल करना चाहिए

फॉर्म नंबरउपयोग का उद्देश्यलागू स्थिति
Form 19EPF की पूरी निकासी (Full & Final Settlement)रिटायरमेंट, बेरोजगारी (2 महीने से अधिक)
Form 10CEPS से Pension Withdrawal या Scheme Certificateजब नौकरी 10 साल से कम या बराबर समय की हो
Form 31आंशिक निकासी या एडवांसमेडिकल, हाउसिंग, शिक्षा या शादी आदि कारणों से

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