
अब employee provident fund (EPF) की 100% राशि निकालने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम दो महीने बेरोजगार रहें। पहले ये अवधि 30 दिन ही थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार पूरी रकम तभी मिलेगी जब नौकरी छोड़ने के बाद न्यूनतम 60 दिन तक आप अप्रत्यक्ष हों।
आंशिक निकासी की सुविधा
अगर आपने नौकरी छोड़ी है और एक महीने तक बेरोजगार रहे हैं, तो आप अपने PF खाते से कुल जमा राशि का 75% तक निकाल सकते हैं। यह सुविधा अस्थायी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दी गई है, जिससे तुरंत कुछ राशि उपलब्ध हो सके।
नियमों के पीछे की सोच
यह बदलाव इसलिए हुए हैं ताकि PF राशि का उपयोग केवल जरूरी समय पर किया जाए, जिससे रिटायरमेंट के समय बचत बनी रहे। PF एक लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा योजना है, इसलिए इसे जल्दबाजी में खाली करने से बचाना जरूरी है।
निकासी प्रक्रिया कैसे करें?
निकासी के लिए EPFO Unified Portal पर अपने Universal Account Number (UAN) और पासवर्ड से लॉगिन करें। KYC अपडेट होना जरूरी है जिसमें आधार, पैन, और बैंक खाते की जानकारी शामिल होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरकर आप आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
समझदारी से करें PF का इस्तेमाल
PF को हमेशा एक सुरक्षित निवेश समझें जो आपकी रिटायरमेंट की रक्षा करता है। नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरी राशि निकालने की बजाय सोच-समझकर योजना बनाएं ताकि भविष्य में आर्थिक परेशानी न हो।
इस प्रकार, 30 दिन की नौकरी के बाद आपको तुरंत पूरी PF राशि नहीं मिलती। आंशिक निकासी 75% तक एक महीने बेरोजगारी के बाद संभव है, और पूरी रकम के लिए दो महीने बेरोजगारी का नियम पालन करना जरूरी है। यह नियम आपकी भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए है