
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के उन सदस्यों को झटका लग सकता है जिनके PF खाते में ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) विवरण अपडेट नहीं है, ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया है कि वैध और सत्यापित KYC जानकारी के बिना ऑनलाइन प्रॉविडेंट फंड (PF) क्लेम सबमिट करना असंभव है, यदि कोई खाताधारक इस स्थिति में क्लेम करता है, तो आवेदन को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
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क्या कहता है नियम?
EPFO के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पूरी तरह से KYC-अनुपालन होना चाहिए, इसका मतलब है कि खाताधारक का आधार नंबर, पैन कार्ड और बैंक खाता संख्या यूएएन से जुड़ा होना चाहिए और नियोक्ता (Employer) द्वारा डिजिटल रुप से अनुमोदित (Approved) होना चाहिए।
ऑनलाइन क्लेम करने पर क्या होगा?
यदि आपका KYC अधूरा है, तो ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने पर निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं:
- सिस्टम स्वचालित रुप से अधूरे KYC वाले आवेदनों को अस्वीकार कर देगा।
- कई मामलों में, KYC सत्यापित न होने पर सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर ‘ऑनलाइन क्लेम’ सेक्शन निष्क्रिय दिखाई दे सकता है।
- क्लेम खारिज होने पर खाताधारक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि KYC की कमी के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकी।
क्लेम से पहले KYC अपडेट करें
PF क्लेम की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए, खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे पहले अपना KYC विवरण अपडेट करें।
- EPFO सदस्य पोर्टल (epfindia.gov.in) पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- ‘Manage’ टैब में ‘KYC’ विकल्प चुनें।
- बैंक, पैन और आधार अनुभागों में सही जानकारी भरें और ‘Save’ पर क्लिक करें।
- विवरण सहेजने के बाद, यह नियोक्ता के डैशबोर्ड पर अनुमोदन (Approval) के लिए लंबित रहेगा।
- नियोक्ता द्वारा अनुमोदित होते ही KYC स्थिति ‘Verified’ दिखाई देगी, जिसके बाद ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम धोखाधड़ी रोकने और वास्तविक खाताधारकों तक ही लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।