
नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद जब भी बात EPF (Employee Provident Fund) की आती है, तो सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन दो फॉर्म्स को लेकर होता है — Form 10D और Form 10C। दोनों का नाम सुनने में भले ही मिलता-जुलता लगे, लेकिन इनका इस्तेमाल और उद्देश्य पूरी तरह अलग है।
कई लोग जल्दबाजी में गलत फॉर्म भर देते हैं, जिससे उनकी पेंशन प्रक्रिया में देरी हो जाती है। इसलिए इन दोनों फॉर्म्स को समझना बेहद ज़रूरी है।
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Form 10D क्या है?
Form 10D असल में Employee Pension Scheme (EPS) के तहत मासिक पेंशन शुरू करने के लिए भरा जाता है।
जब आप रिटायर हो जाते हैं और अब नौकरी से नियमित आमदनी बंद हो चुकी होती है, तब यह फॉर्म काम आता है।
साधारण शब्दों में, अगर आप अब हर महीने अपनी पेंशन के रूप में फिक्स्ड इनकम पाने के लिए तैयार हैं — तो आपको Form 10D भरना होगा।
इस फॉर्म को भरने के बाद, आपके ईपीएफओ (EPFO) खाते के माध्यम से आपके बैंक खाते में हर महीने निर्धारित राशि ट्रांसफर होती रहती है। यह पेंशन स्कीम सरकारी निगरानी में होती है और सुरक्षित इनकम सोर्स मानी जाती है।
कौन भर सकता है Form 10D?
- जो व्यक्ति 58 साल की उम्र पूरी कर चुका है।
- जो कम-से-कम 10 साल तक ईपीएस (Employee Pension Scheme) में योगदान कर चुका है।
- या फिर, अगर 50 से 58 साल के बीच की उम्र का व्यक्ति अर्ली पेंशन लेना चाहता है।
Form 10C क्या है?
वहीं दूसरी तरफ Form 10C का उपयोग तब किया जाता है जब आप पेंशन शुरू करने के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने ईपीएस का लाभ उठाना चाहते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 10 साल पूरे किए बिना ही नौकरी बदल देता है या किसी वजह से काम छोड़ देता है। ऐसे में वह मासिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका ईपीएस योगदान बेकार चला गया।
Form 10C भरने से आपको दो विकल्प मिलते हैं —
- Withdraw Benefit: यानी आप अपना पेंशन हिस्सा सीधे निकाल सकते हैं।
- Scheme Certificate: अगर आप बाद में किसी और कंपनी में नौकरी करते हैं, तो यह सर्टिफिकेट भविष्य में आपकी पेंशन पात्रता को जोड़ने में मदद करेगा।
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कौन भर सकता है Form 10C?
- जिसने 10 साल से कम समय तक ईपीएस योजना में योगदान दिया हो।
- जिसने नौकरी छोड़ दी है या किसी दूसरी संस्था में जाना है।
- जो 58 साल से कम उम्र का है और अभी रिटायरमेंट पेंशन नहीं शुरू करना चाहता।
आसान भाषा में फर्क समझिए
| तुलना का बिंदु | Form 10D | Form 10C |
|---|---|---|
| उद्देश्य | मासिक पेंशन शुरू करने के लिए | निकासी लाभ या स्कीम सर्टिफिकेट पाने के लिए |
| पात्रता | कम-से-कम 10 साल का योगदान और पेंशन योग्य उम्र | 10 साल से कम योगदान या समय से पहले जॉब छोड़ने की स्थिति |
| भुगतान का तरीका | हर महीने पेंशन | एकमुश्त भुगतान या सर्टिफिकेट |
| इस्तेमाल कब करें | रिटायरमेंट या पेंशन शुरू करने के समय | नौकरी छोड़ने या ट्रांजिशन के समय |
सही फॉर्म कैसे चुनें?
कई बार लोग दोनों फॉर्म्स को एक जैसा समझ लेते हैं और गलत फॉर्म सबमिट कर देते हैं। इसका असर यह होता है कि उनके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या पेंडिंग रह जाते हैं।
सही चुनाव के लिए बस यह समझिए:
- अगर आप रिटायर हो चुके हैं और हर महीने पेंशन चाहते हैं — तो Form 10D भरें।
- अगर आपने 10 साल से कम समय तक नौकरी की है या पेंशन शुरू करने के योग्य नहीं हैं — तो Form 10C भरें।
EPFO की वेबसाइट पर यह दोनों फॉर्म्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
आप इन्हें सीधे लॉगिन करके भर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं।
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