PF क्लेम करते समय Pension क्लेम न करें तो क्या होगा? जानें सही प्रक्रिया

PF क्लेम करते समय Pension क्लेम न करें तो क्या होगा? जानें सही प्रक्रिया

नौकरी छोड़ने के बाद या सेवानिवृत्ति के समय कई कर्मचारियों का यह सवाल होता है — क्या मैं अभी सिर्फ अपना PF निकाल लूँ और पेंशन को बाद के लिए छोड़ दूँ? यह एक गलत समझ की वजह से लोग ऐसा सोचते हैं कि दोनों को एक साथ क्लेम करना जरूरी है। असल में, आपके पास दोनों को अलग-अलग समय पर निकालने का विकल्प होता है।

आइए समझते हैं कि अगर आप पीएफ क्लेम तो कर दें लेकिन पेंशन क्लेम न करें, तो आपका पेंशन पैसा क्या होगा।

PF निकालने से पेंशन फंड सुरक्षित रहता है

जब आप अपना कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) निकालने के लिए फॉर्म 19] भरते हैं, तो आपकी पूरी PF राशि आपके खाते से ट्रांसफर होकर आपके बैंक अकाउंट में चली जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी पेंशन निधि (Pension Fund) भी खत्म हो गई।

आपकी पेंशन राशि अलग से EPFO के पास जमा रहती है, और आप इसे बाद में किसी भी समय (अपनी सेवा अवधि के आधार पर) क्लेम कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कई कर्मचारी नहीं जानते।

आपकी सेवा अवधि पर निर्भर है सब कुछ

यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी टोटल सर्विस पीरियड आपके पेंशन विकल्पों को तय करती है।

अगर सेवा अवधि 10 साल से कम है:
ऐसे मामले में, आप बाद में किसी भी समय (या बेरोजगारी की स्थिति में 36 महीने पूरे होने के बाद) अपनी पेंशन निधि को एकमुश्त ‘Withdrawal Benefit’ के रूप में निकाल सकते हैं। यानी आपके पास अभी भी विकल्प है।

अगर सेवा अवधि 10 साल या उससे अधिक है:
यह परिस्थिति और जटिल हो जाती है। अगर आप 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी में रहे हैं, तो आप अपनी पेंशन निधि को एकमुश्त निकालने के पात्र नहीं हैं। इस स्थिति में आपके पास ये विकल्प हैं:

  • 58 साल की उम्र पर नियमित मासिक पेंशन लें
  • 50 साल की उम्र पर ‘Early Pension’ का विकल्प चुनें (लेकिन यह राशि कम होगी)

‘Scheme Certificate’ क्या होता है?

जब आप 10 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, तो EPFO आपको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देता है — ‘Scheme Certificate’ या ‘Superannuation Certificate’। यह एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो आपकी पेंशन पात्रता को बनाए रखता है।

इसका मतलब यह है कि भले ही आप अभी पेंशन न लें, लेकिन यह Certificate आपकी पेंशन राशि को सुरक्षित रखता है। यदि आप दोबारा किसी और कंपनी में काम करते हैं जहाँ PF सिस्टम है, तो यह Certificate आपकी नई पेंशन पात्रता से जुड़ सकता है।

सही तरीका क्या है?

सबसे व्यावहारिक सलाह यह है कि PF और Pension दोनों के लिए एक साथ ही आवेदन कर दें। नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद, आप अपने EPFO अकाउंट में लॉगिन करके फॉर्म 19] (EPF के लिए) और फॉर्म 10C] (Pension के लिए) दोनों भर सकते हैं।

यह करने से:

  • आपको तुरंत अपना पूरा PF पैसा मिल जाता है
  • आपकी Pension पात्रता पूरी तरह सुरक्षित रहती है
  • भविष्य में 58 साल या 50 साल की उम्र में आप बिना किसी परेशानी के पेंशन ले सकते हैं

अगर आप पेंशन क्लेम न करें तो क्या होगा?

अगर आप अभी सिर्फ PF निकालते हैं और पेंशन को अकेला छोड़ देते हैं, तो:

  • आपकी पेंशन राशि EPFO के पास जमा रहेगी
  • आपको इसे निकालने का मौका बाद में भी मिलेगा
  • लेकिन इससे प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है

कभी-कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक क्लेम न करने पर EPFO को आपका पता ट्रेस करने में मुश्किल होती है। इसीलिए एक साथ दोनों के लिए आवेदन करना हमेशा स्मार्ट विकल्प होता है।

महत्वपूर्ण सावधानी

अगर आपकी सेवा अवधि कम से कम 10 साल की है, तो आपका पेंशन खाता बहुत कीमती है। इसे बेमतलब की देरी से न खोएं। अपनी पात्रता जान लें, और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें।

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