PF Pension Withdrawal: पीएफ पेंशन कब और कैसे निकाल सकते हैं? जानिए पूरी जानकारी

PF Pension Withdrawal: पीएफ पेंशन कब और कैसे निकाल सकते हैं? जानिए पूरी जानकारी
PF Pension Withdrawal: पीएफ पेंशन कब और कैसे निकाल सकते हैं? जानिए पूरी जानकारी

भारत में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कामकाजी वर्ग को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। EPF का एक अन्य प्रमुख हिस्सा है कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), जो पेंशन के रूप में मासिक लाभ देती है। अगर आप EPF सदस्य हैं और सोच रहे हैं कि पीएफ पेंशन कब और कैसे निकाल सकते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आया है।

पीएफ पेंशन कब निकाल सकते हैं?

EPF पेंशन निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू होती हैं। सबसे पहले, यह जानना जरूरी है कि पेंशन तभी मिलती है जब आपने कम से कम 10 साल तक कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान किया हो। यदि आपकी सेवा 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के बजाए पेंशन योजना से निकासी लाभ (Withdrawal Benefit) ले सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्म 10C भरते हैं।

पेंशन निकालने की उम्र भी महत्वपूर्ण है। सामान्यत: 58 वर्ष की उम्र पर आप पूरी पेंशन प्राप्त करने के पात्र होते हैं। यदि आप 50 से 58 वर्ष के बीच पेंशन लेना चाहते हैं, तो इसे ‘कम हुई पेंशन’ (Reduced Pension) कहा जाता है, जिसमें आपकी पेंशन हर वर्ष 4% कम हो जाती है। इससे पहले पेंशन लेना संभव नहीं है।

कैसे निकालें पीएफ पेंशन?

आपकी सुविधा के लिए EPF ने ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई है, जिससे आप घर बैठे अपनी पेंशन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स हैं:

  1. UAN पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से EPFO की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें।
  2. फॉर्म भरें: पेंशन की शुरूआत के लिए फॉर्म 10D भरना होता है। यह फॉर्म आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। अगर सेवा 10 साल से कम है, तो फॉर्म 10C इस्तेमाल किया जाता है।
  3. जरूरी दस्तावेज अपडेट करें: पेंशन क्लेम के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य KYC जानकारी अपडेट होना जरूरी है।
  4. क्लेम सबमिट करें: फॉर्म और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद क्लेम सबमिट करें।
  5. प्रोसेसिंग और भुगतान: एप्लिकेशन की जांच और स्वीकृति के बाद राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

परिवार पेंशन का लाभ

अगर किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उसकी परिवार को परिवार पेंशन (Family Pension) मिलती है। इसके लिए सदस्य को कम से कम एक माह तक सेवा देनी चाहिए और EPF में योगदान करना चाहिए। परिवार पेंशन पति, पत्नी या नामित व्यक्ति को मिलती है, जो आर्थिक सहारा प्रदान करती है।

क्या ध्यान रखें?

  • अगर आप नौकरी छोड़ते हैं और एक महीने से कम बेरोजगार रहते हैं, तो आप अपनी PF राशि का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। दो महीने बेरोजगारी के बाद बचा हुआ 25% भी निकालना संभव है।
  • पेंशन निकासी प्रक्रिया को जल्द शुरू करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से समझ लें और अपने दस्तावेज अपटूडेट रखें।
  • EPF पोर्टल पर समय-समय पर नई अपडेट्स आती रहती हैं, इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लें।

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