क्या पीएफ खाते में जोड़ सकते हैं दो बैंक अकाउंट? जानें क्या कहते हैं इसके नियम

क्या पीएफ खाते में जोड़ सकते हैं दो बैंक अकाउंट? जानें क्या कहते हैं इसके नियम
क्या पीएफ खाते में जोड़ सकते हैं दो बैंक अकाउंट? जानें क्या कहते हैं इसके नियम

हाँ EPF (पीएफ) प्रोफाइल में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल्स जोड़ना संभव है,लेकिन क्लेम/पेमेंट क्रेडिट हमेशा सिर्फ एक प्राथमिक बैंक अकाउंट में ही जाता है। साथ ही सभी पीएफ खातों के लिए एक ही UAN बैध होता है, एक से अधिक UAN रखना नियम के विरुद्ध है और पुराने UAN को मर्ज/निष्क्रिय कराना पड़ता है।

सरल भाषा में नियम

  • एक UAN के भीतर बैंक KYC सेक्शन में एक से अधिक बैंक अकाउंट की एंट्री सेव की जा सकती है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्राथमिक अकाउंट बदला जा सके।
  • निकासी, ट्रांसफर या सेटलमेंट के समय पेमेंट एक समय में सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में जाएगा जिसे सक्रिय/चयनित रखा गया है।
  • जो भी बैंक अकाउंट जोड़ा जाए, वह चालू होना चाहिए और उसकी KYC वेरिफिकेशन पूरी होनी चाहिए; तभी क्लेम में उपयोग होगा।

कब और क्यों दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ें

  • पुराना बैंक अकाउंट बंद/इनएक्टिव होने वाला हो, IFSC बदल गया हो, या शाखा मर्जर के कारण पेमेंट फेल होने का जोखिम हो।
  • रिटायरमेंट/बड़े क्लेम से पहले बैकअप के तौर पर नया बैंक पहले से KYC-स्वीकृत रखकर प्राथमिकता स्विच करना सुरक्षित रहता है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (दूसरा बैंक जोड़ना)

  • EPFO Member Portal में UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें, Manage → KYC खोलें।
  • “Bank” चुनें, नाम (as per bank), अकाउंट नंबर और IFSC भरें, फिर Save करें।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आता है; OTP सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन में चली जाती है।
  • बैंक/सिस्टम वेरिफिकेशन के बाद स्टेटस “Approved/Digitally Approved” दिखेगा; इसके बाद यह अकाउंट क्लेम में उपयोग हो सकता है।

प्राथमिक बैंक कैसे बनाएं और बदलें

  • नया बैंक जोड़कर KYC “Approved” होने दें।
  • क्लेम फाइल करते समय बैंक चयन स्क्रीन पर स्वीकृत बैंक में से इच्छित अकाउंट चुनें; भुगतान उसी में आएगा।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • एक ही व्यक्ति के लिए एक ही UAN वैध है; नौकरी बदलने पर बने अलग PF नंबर उसी UAN से लिंक रखें।
  • गलती से कई UAN बन गए हों, तो पुराने UAN को मर्ज/निष्क्रिय कराकर सभी सर्विस रिकॉर्ड वर्तमान UAN में ट्रांसफर करवाएं।
  • बैंक डिटेल्स अपडेट के बाद 2–5 कार्यदिवस में वेरिफिकेशन पूरी होना सामान्य है; क्लेम से पहले स्टेटस “Approved” अवश्य चेक करें।

आम गलतियां और समाधान

  • IFSC या अकाउंट नंबर टाइपो: पासबुक/स्टेटमेंट से कॉपी करें, गलत होने पर KYC दोबारा सही विवरण से सबमिट करें।
  • KYC लंबित: पेंडिंग दिखे तो कुछ दिन प्रतीक्षा करें; लंबे समय तक अटके तो HR/बैंक से स्टेटस पूछें और पोर्टल में फिर से प्रयास करें।
  • पेमेंट फेल: अकाउंट इनएक्टिव/फ्रीज/IFSC परिवर्तन की स्थिति में नया बैंक KYC कर तुरंत क्लेम में वही चुनें।

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