
EPFO पासबुक में आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग या योगदान (contribution) जैसी जानकारियाँ दर्ज रहती हैं। यदि इनमें कोई गलती है, तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे PF निकालने में रुकावट, UAN और आधार लिंक न होना या पेंशन से जुड़ी समस्याएँ। इसलिए पासबुक में त्रुटि दिखने पर तुरंत उसे सुधारवाना ज़रूरी है।
कौन सी गलतियाँ आम तौर पर होती हैं?
सबसे ज़्यादा शिकायत नाम की स्पेलिंग गलत होने, जन्मतिथि में गड़बड़ी, लिंग (gender) गलत दर्ज होने या joining/leaving date में अंतर से होती है। कभी-कभी UAN और Member ID अलग-अलग हो जाते हैं या KYC दस्तावेज़ (Aadhaar, PAN) से मेल नहीं खाते। ऐसी हर गलती को जल्द से जल्द ठीक करना बेहतर है।
सुधार के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
गलती सुधारने से पहले आपके पास सही दस्तावेज़ होना चाहिए। जैसे नाम और जन्मतिथि के लिए Aadhaar कार्ड, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र काम आते हैं। इसी तरह PAN कार्ड या अन्य ID proof भी ज़रूरी हो सकते हैं। नियोक्ता (employer) की स्वीकृति भी इस प्रक्रिया में अहम है क्योंकि बिना उनकी मंजूरी कई सुधार पूरे नहीं होते।
ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया
सबसे आसान तरीका है UAN पोर्टल का इस्तेमाल। आप UAN पोर्टल में लॉगिन करके “Manage” सेक्शन में जाएँ और “Modify Basic Details” विकल्प चुनें। यहाँ सही जानकारी भरकर change request सबमिट करनी होती है। इसके बाद employer को इस रिक्वेस्ट को approve करना होगा। नियोक्ता की मंजूरी के बाद EPFO कार्यालय इसे सत्यापित करता है और पासबुक में बदलाव कर देता है।
ऑफलाइन सुधार का तरीका
अगर ऑनलाइन सुधार संभव न हो, तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक संयुक्त घोषणा (Joint Declaration Form) भरना पड़ता है जिस पर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। साथ में सही दस्तावेज़ की कॉपी लगानी होती है। यह फॉर्म आपके नियोक्ता के ज़रिए EPFO क्षेत्रीय कार्यालय भेजा जाता है। अधिकारी जाँच के बाद आपकी पासबुक की जानकारी सही कर देते हैं।
कितना लगता समय और क्या आ सकती है दिक्कतें
ऑनलाइन सुधार आम तौर पर तेज़ होता है लेकिन employer की स्वीकृति और EPFO की जाँच के कारण इसमें समय लग सकता है। यदि आपके दस्तावेज़ों में भी कोई अंतर है तो प्रक्रिया और लंबी हो सकती है। जन्मतिथि या अन्य अहम डिटेल बदलने में अतिरिक्त प्रमाणपत्र माँगे जा सकते हैं।
सुधार न होने पर क्या करें?
अगर आपके सुधार की रिक्वेस्ट लंबित है, तो पहले अपने नियोक्ता से पता करें कि उन्होंने उसे approve किया या नहीं। इसके बाद EPFO के हेल्पलाइन या grievance पोर्टल (EPFiGMS) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में जाकर सीधे स्थिति जानना भी एक विकल्प है।