
EPS 95, EPF Act: क्या आपने हाल ही में नौकरी बदली है अथवा आप इसे छोड़ने का सोच रहें हैं और आपका पीएफ अकाउंट है तो आपको यह जानकारी जरूर जाननी चाहिए। नौकरी छोड़ने के लिए आपको स्कीम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वार जारी की जाती है। इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप ऐसी जगह भी कर पाएंगे जहाँ पर ईपीएफ लागू नहीं हुआ है।
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स्कीम सर्टिफिकेट के लाभ
स्कीम सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह आपके कई प्रकार से सहायता कर सकता है।
- इस सर्टिफिकेट से सदस्य की पहचान साबित होता है और मालूम चलता है कि आप पेंशन योजना के सदस्य है।
- अगर आप पुरानी नौकरी को छोड़कर नई कंपनी में काम कर रहें हैं और वहां पर IEPF लागू हैं तो आप पिछली सदस्यता से नई सदस्यता को इस सर्टिफिकेट से जोड़ सकते हैं।
- आप कंपनी में यदि 10 साल नौकरी कर लेते हैं और आपकी उम्र 50 साल है तो सर्टिफिकेट वहां पर आपके काम आने वाला है।
पेंशन के लिए आवेदन करने का समय
पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य की उम्र 50 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना है और पेंशन के लिए पंजीकरण करना है।
इसमें भी आपको पेंशन उम्र के हिसाब से मिलने वाली है। अगर आपकी उम्र 50 से 58 वर्ष के बीच की है और आप आवेदन करते हैं तो आपको कम पेंशन ही मिलना शुरू होगी। लेकिन यदि आप 58 वर्ष पूरे होने के बाद पेंशन हेतु आवेदन करते हैं तो आपको पूरी पेंशन राशि दी जाएगी।
स्कीम सर्टिफिकेट कैसे होगा प्राप्त?
अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 10C में आवेदन करना है। सदस्य द्वारा अगर ई-नॉमिनेशन भरा जाता है तो वह ऑनलाइन भी रजिस्ट्रशन कर सकता है। आवेदन के लिए आपके पास नीचे दिए हुए दस्तावेज होने आवश्यक है।
- खाली चेक की फोटोकॉपी (रद्द की गई हो)
- अगर बच्चा आवेदन करना है तो उसके जन्म का प्रमाण पत्र
- मत्यु और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सदस्य की मृत्यु होने पर क़ानूनी वारिस आवेदन करता है तो यह दस्तावेज जरुरी है)
EPF पेंशन के प्रकार क्या है?
ईपीएफ योजना ने कर्मचारी को तो वित्तीय सुविधा मिलती है ही साथ में परिवार को भी दी जाती है। इसमें आपको कई प्रकार के पेंशन ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके तहत आपको प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- यदि ईपीएफ सदस्य की मत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी को विधवा पेंशन दी जाएगी।
- बच्चों को भी पेंशन देने का नियम बना हुआ है।
- अगर बच्चा अनाथ है उसके माँ-बाप नहीं है तो उसे प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।